CG News : गौ तस्करी में शामिल आरोपियों की संपत्ति होगी नीलाम, दोषी पुलिसकर्मी होंगे बर्खास्त – गृहमंत्री विजय शर्मा
CG News : छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी पर रोक के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि गौवंश तस्करी में संलिप्त आदतन आरोपियों की संपत्तियों को अटैच कर नीलाम किया जाएगा। साथ ही तस्करी में लिप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल विभाग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
प्रमुख निर्णय
गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ तस्करी के मामलों में कठोर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बैठक में इन सभी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। जिन जिलों में कार्रवाई धीमी है, उन्हें शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
वाहन होंगे राजसात, राशि गौ सेवा को समर्पित
मंत्री ने स्पष्ट किया कि गौ तस्करी में प्रयुक्त सभी वाहनों को राजसात कर नीलाम किया जाएगा। इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग गौवंश सेवा के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, गौ सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है कि गौ सेवकों के लिए पहचान पत्र (ID कार्ड) जारी किए जाएं।
संपत्ति कुर्की व सफेमा के तहत कार्रवाई
सरकार अब गौ तस्करी में संलिप्त आदतन आरोपियों पर “सफेमा” (SAFEMA – Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) के तहत कार्रवाई करेगी। इस कानून के अंतर्गत उनकी संपत्तियों को जब्त कर कानूनी रूप से नीलाम किया जाएगा। यह राशि भी गौशालाओं और सेवा संस्थानों को दी जाएगी।
कड़ा संदेश, सख्त कार्रवाई
बैठक में पशुपालन विभाग को भी पत्र भेजा गया है कि गौ तस्करी के मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गृह मंत्री ने साफ कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में गौ तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगे और इसके लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।