CG News: रक्षाबंधन पर नाइट पार्टी का प्रचार बना विवाद की वजह, रायपुर में बजरंग दल ने जताया विरोध

CG News: रक्षाबंधन पर नाइट पार्टी का प्रचार बना विवाद की वजह, रायपुर में बजरंग दल ने जताया विरोध

CG News: रक्षाबंधन पर नाइट पार्टी का प्रचार बना विवाद की वजह, रायपुर में बजरंग दल ने जताया विरोध

CG News: रक्षाबंधन के मौके पर रायपुर में भाई-बहनों के लिए प्रस्तावित नाइट पार्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. शहर के द बियर कैफे में 28 अगस्त को रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के नाम पर पार्टी का प्रचार सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है. वायरल पोस्टर में शराब और कराओके जैसी गतिविधियों का उल्लेख होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है.

Raksha Bandhan Party

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्टर

पार्टी के प्रचार से जुड़े पोस्टर और मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. प्रचार सामग्री में बताया गया है कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई-बहन इस पार्टी में शामिल हो सकेंगे. इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है. पार्टी में मनोरंजन से जुड़ी कई गतिविधियां रखे जाने का दावा प्रचार सामग्री में किया गया है.

शराब और कराओके का जिक्र

वायरल पोस्टर के मुताबिक, पार्टी के दौरान शाम 7 से 8 बजे के बीच वन-प्लस-वन शराब पैग की पेशकश का उल्लेख किया गया है. इसके बाद कराओके के जरिए प्रतिभागियों को गाने का मौका दिए जाने की बात कही गई है. रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार के मौके पर इस तरह के आयोजन के प्रचार ने विवाद को और बढ़ा दिया है.

बजरंग दल ने जताई आपत्ति

आयोजन की जानकारी सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने इसका विरोध किया है. संगठन ने रक्षाबंधन के अवसर पर शराब पार्टी के प्रचार पर आपत्ति जताते हुए आयोजन को रोकने की मांग की है. बजरंग दल का कहना है कि पारंपरिक त्योहार के नाम पर इस तरह का आयोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

आयोजक और क्लब को चेतावनी

बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर 28 अगस्त को पार्टी आयोजित की गई तो संगठन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा. संगठन ने आयोजन होने की स्थिति में आयोजक और क्लब संचालक को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है. अब नजर प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रचार और संगठन के विरोध के बाद रायपुर में यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है.

यह भी पढ़ें : CG News: मातृत्व अवकाश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लीव बैलेंस कम होने पर नहीं छीना जा सकता अधिकार

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