CG News: मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भर्ती मामला: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोविड बोनस अंक काटने को अवैध ठहराया
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कोविड बोनस अंक काटने की कार्रवाई को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने अभ्यर्थी मोहम्मद हाशिम को राहत प्रदान करते हुए उनके पक्ष में आदेश जारी किया है।
कोविड बोनस अंक काटने पर जताई आपत्ति
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी को दिए गए 10 कोविड बोनस अंक बाद में काट दिए गए थे, जिसके कारण वह चयन सूची में पीछे चला गया। कोर्ट ने इस कार्रवाई को नियमों के विपरीत बताया।
भर्ती नियमों में बदलाव को बताया गलत
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें निर्धारित शर्तों से बाहर जाकर कोई नई शर्त नहीं जोड़ी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच नियमों में बदलाव करना न्यायसंगत नहीं है।
अंक बहाली और पुनर्मूल्यांकन के निर्देश
कोर्ट ने मोहम्मद हाशिम के 10 कोविड बोनस अंक बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को मेरिट सूची का पुनर्मूल्यांकन कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
40 दिनों में नियुक्ति पर भी आदेश
हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि संशोधित मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी पात्र पाया जाता है तो उसे 40 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाए, इस फैसले को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भर्ती विज्ञापन की शर्तों में बाद में बदलाव कर अभ्यर्थियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता।