CG News : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता साफ
CG News : छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा और स्पष्ट निर्णय सुनाया है। न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के नियमों और मापदंडों को पूरी तरह वैध ठहराया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर दायर छह से अधिक याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।
प्रमोशन लिस्ट पर लगी रोक अब हटने के करीब
राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को 1475 शिक्षकों की पदोन्नति सूची (Promotion List) जारी की थी, लेकिन 1 मई को हाईकोर्ट ने इस सूची पर रोक लगा दी थी। अब डिवीजन बेंच के निर्णय से शिक्षकों को राहत मिली है और पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
हालांकि, एक मामला अभी भी अदालत में लंबित है। रिटायर शिक्षक नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका अभी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में विचाराधीन है। यह याचिका बीते पांच दिनों से लगातार सुनवाई में है और अब अगली सुनवाई 5 अगस्त, मंगलवार को होगी।
पोस्टिंग आदेश फिलहाल अटके
डिवीजन बेंच के फैसले के बावजूद, प्राचार्य पद पर अंतिम पदस्थापना आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इसका कारण तिवारी की याचिका में आने वाला अंतिम निर्णय है। जब तक यह याचिका निपट नहीं जाती, शासन पोस्टिंग आदेश जारी नहीं कर पाएगा।
इस निर्णय से राज्य के हजारों शिक्षकों को राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने प्रमोशन और पोस्टिंग को लेकर अनिश्चितता में थे। अब सभी की निगाहें 5 अगस्त को आने वाले अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।