CG News: पुलिस थानों के CCTV को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 18 महीने तक फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश

CG News: पुलिस थानों के CCTV को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 18 महीने तक फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश

CG News: पुलिस थानों के CCTV को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 18 महीने तक फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों की निगरानी और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को लेकर अहम निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि सिर्फ CCTV कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है. कैमरे लगातार चालू रहने चाहिए और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की पुख्ता व्यवस्था भी जरूरी है.

18 महीने तक सुरक्षित रखना होगा फुटेज

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि थानों के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 18 महीने तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए. इसके लिए पर्याप्त स्टोरेज और पावर बैकअप की व्यवस्था जरूरी है. साथ ही राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को CCTV सिस्टम की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं.

इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट हुआ तो तय होगी जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि तकनीकी या प्रशासनिक लापरवाही के कारण इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए. यदि किसी थाने में CCTV रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने में लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने CCTV व्यवस्था को पुलिसिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जोड़ा.

गौरेला थाने के मामले से उठा मुद्दा

यह मामला गौरेला थाने में दर्ज NDPS केस से जुड़ी याचिका के दौरान सामने आया. आरोपियों ने दावा किया था कि कथित घटना से पहले उन्हें थाने में बैठाया गया था और इसके समर्थन में सितंबर 2024 की CCTV फुटेज मांगी थी. पुलिस ने बताया कि 18 महीने की निर्धारित स्टोरेज अवधि पूरी होने के बाद फुटेज सिस्टम से ऑटोमेटिक डिलीट हो चुकी थी. ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध नहीं होने वाली फुटेज पेश करने का आदेश नहीं दिया जा सकता और याचिका खारिज कर दी.

550 थानों में व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के 550 पुलिस थानों में CCTV इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करीब 102.10 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम किया जा रहा है. जिला स्तर की निगरानी समितियां हर महीने CCTV सिस्टम की जांच करेंगी और 18 महीने की रिकॉर्डिंग का बैकअप सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी. हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजने के साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं.

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