CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त, बिजली आपूर्ति पर सवाल, बारिश में सिस्टम फेल होने पर मांगा जवाब

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त, बिजली आपूर्ति पर सवाल, बारिश में सिस्टम फेल होने पर मांगा जवाब

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त, बिजली आपूर्ति पर सवाल, बारिश में सिस्टम फेल होने पर मांगा जवाब

CG News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था को लेकर गंभीर टिप्पणी करते हुए विद्युत वितरण कंपनी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आम नागरिकों को बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आखिर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

बारिश में बिजली व्यवस्था ध्वस्त होने पर लिया संज्ञान

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने हाल ही में प्रकाशित उन खबरों को संज्ञान में लिया, जिनमें बारिश और तेज हवा के दौरान शहर की बिजली व्यवस्था ठप होने का उल्लेख था। कई इलाकों में घंटों बिजली बहाल नहीं होने की स्थिति पर कोर्ट ने चिंता जताई है।

अधिकारियों से मांगा गया व्यक्तिगत हलफनामा

हाईकोर्ट ने सचिव, ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़, नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त और CSPDCL के प्रबंध निदेशक रायपुर को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसके साथ ही कोर्ट ने शहर में जलभराव की समस्या और ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

बारिश में कई घंटे ठप रही बिजली आपूर्ति

पिछले दिनों तेज आंधी और बारिश के दौरान बिलासपुर शहर में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई थी। कलेक्टर बंगला के पास 11 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से सिविल लाइन, जज कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में देर रात तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

रखरखाव पर भी उठे सवाल

स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठाया गया कि गर्मी के मौसम में चार महीने तक मेंटेनेंस कार्य के बावजूद बरसात में बिजली व्यवस्था बार-बार क्यों चरमरा जाती है। इसी मुद्दे को आधार बनाकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

नगर निगम से भी मांगा जवाब

कोर्ट ने नगर निगम बिलासपुर से भी यह जानकारी मांगी है कि बारिश के दौरान जलभराव रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं और भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या योजना तैयार है, हाईकोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 7 जून 2026 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। तब तक संबंधित विभागों को विस्तृत रिपोर्ट और जवाब दाखिल करना होगा।

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