CG News: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, ड्रम और जरीकेन में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर रोक
CG News: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर बड़ा एहतियाती फैसला लिया है। राज्य में ड्रम, बोतल और जरीकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
सरकार ने बताया- पर्याप्त स्टॉक मौजूद
खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश के 2516 पेट्रोल पंपों पर 22 मई 2026 तक करीब 4.35 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.15 करोड़ लीटर डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईंधन की आपूर्ति सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है, सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक खरीदारी से बचें। अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण करने से स्थिति प्रभावित हो सकती है।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसे ‘अप्राधिकृत विक्रय’ माना जाएगा।
किसानों और जरूरी सेवाओं को छूट
किसानों को कृषि कार्यों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ड्रम और जरीकेन में डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही अस्पताल, मोबाइल टावर और सरकारी निर्माण कार्यों जैसी जरूरी सेवाओं को भी छूट दी गई है।
सप्लाई पर सरकार की नजर
सरकार लगातार ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय कर रही है और जरूरत के हिसाब से डिपो से जिलों में सप्लाई भेजी जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक की कमी न होने दी जाए।