CG News: भिलाई यस बैंक घोटाला: हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए निर्देश, राज्य जांच पर जताई नाराजगी
CG News: 165 करोड़ रुपये के भिलाई यस बैंक घोटाले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने के निर्देश दिए हैं, कोर्ट ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर गंभीर नाराजगी जताई, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, मामले में तथ्यों को छुपाने और जांच में लीपापोती की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता, इसके साथ ही यस बैंक द्वारा जांच में अपेक्षित सहयोग न करने पर भी असंतोष व्यक्त किया गया.

CBI ही एकमात्र विकल्प
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए CBI जांच ही एकमात्र विकल्प है, इसी के चलते पूरे मामले की जांच अब CBI को सौंपी जाएगी, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने दुर्ग-भिलाई एसपी को निर्देश दिए हैं कि, सभी दस्तावेज, एफआईआर और काउंटर एफआईआर और संबंधित सभी जानकारी CBI को तत्काल सौंप दी जाए.
नई FIR दर्ज करने के निर्देश
कोर्ट ने CBI को इस मामले में नई FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया है, ताकि जांच पूरी तरह से नए सिरे से और निष्पक्ष तरीके से हो सके, इस मामले में अनिमेष सिंह की FIR और हितेश चौबे की काउंटर FIR की पूरी जानकारी CBI को देने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी कोर्ट ने संज्ञान लिया.
राज्य जांच पर सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताई, CBI जांच शुरू होने के बाद इस बड़े घोटाले में कई नए खुलासे हो सकते हैं.