CG News : हाई कोर्ट ने शिक्षक पेंशन में पुरानी सेवा शामिल करने के लिए शासन को दिए निर्देश
CG News : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षाकर्मियों की पुरानी सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए राज्य शासन को स्पष्ट और पारदर्शी नीति बनाने के निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि पेंशन वर्षों की सेवा का अधिकार है और केवल संवर्ग बदलने के कारण इसे रोका नहीं जा सकता।
सेवाओं की गणना संविलियन से नहीं
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की तिथि से पहले की सेवाओं को भी पेंशन में शामिल किया जाना चाहिए। शासन को शिक्षक की प्रारंभिक नियुक्ति, सेवा की निरंतरता और समानता के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नीति बनानी होगी।
पेंशन लाभ के लिए नई स्पष्ट नीति जरूरी
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि 1 जुलाई 2018 से पूर्व की सेवाओं को पेंशन गणना में शामिल करने के लिए नियम तय किए जाएँ। शिक्षकों को उनकी वर्षों की सेवा का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए शासन को पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।