रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर! वेटिंग टिकट वालों को रास्ते में उतार सकता है टीटीई

इंडियन रेलवे समय-समय पर रेल यात्रा के नियमों में बदलाव करता करता रहता है। नियमों को बनाने के पीछे यात्रियों को ज्यादा सुविधाजनक यात्रा कराना होता है। हाल ही में रेलवे ने वेटिंग टिकट पर सख्ती बढ़ाते हुए एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इस नियम के बाद अब आपका टिकट वेटिंग में है तो आप आप AC या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे, इसका मतलब, वेटिंग टिकट वाले आरक्षित डिब्बों में सफर नहीं कर पाएंगे।

क्यों लागू किया जा रहा ये नियम?

रेलवे प्रशासन ने वेटिंग टिकट वालों को आरक्षित डिब्बों में सफर पर पांबदी लगा दी है। इसमें वो लोग भी आएंगे जो स्टेशन से ऑफलाइन टिकट खरीदकर बैठे हैं। इस नियम को यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए लागू करने का फैसला किया गया है। हालांकि रेलवे ने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। कई बार यात्रा के लिए यात्री रेलवे स्टेशन से वेटिंग टिकट खरीद लेते हैं और आरक्षित डिब्बों में सफर करते हैं। इस दौरान यात्री AC या स्लीपर का वेटिंग टिकट खरीदकर इस आरक्षित डिब्बों में सफर करते हैं।रेलवे का जो नियम है उसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति खिड़की से वेटिंग टिकट लेता है तो उसको रद्द कराकर पैसे वापस लेगा। लेकिन यात्री ऐसा ना करके बेधड़क ट्रेन में सफर करते हैं।

कितना लगेगा जुर्माना?

आधिकारिक तौर पर इस नियम का ऐलान नहीं किया गया है। इससे दूसरे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। इसमें अगर आरक्षित डिब्बे में कोई वेटिंग टिकट पर सफर करने वाला यात्री मिलता है तो उसपर टीटीई 440 रुपये का जुर्माना लगाकर रास्ते में ही उतार सकता है। 440 रुपये का जुर्माना एसी कोच में सफर करने वालों पर लगेगा, और स्लीपर कोच में सफर करने वालों पर 250 तक का जुर्माना लगाकर अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन ये भी है कि रास्ते में ना उतारकर उसको जनरल कोच में भी भेजा जा सकता है।

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