CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अर्जी हाईकोर्ट द्वारा खारिज
CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक कानूनी मामले में झटका लगा है, जहाँ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की मांग से जुड़े आवेदन को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है, और इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.

भाजपा सांसद ने दी है चुनौती
यह पूरा प्रकरण वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान पाटन विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम से जुड़ा हुआ है, जहाँ भाजपा सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की थी, और इसी याचिका की कार्यवाही के दौरान भूपेश बघेल की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कुछ अतिरिक्त मुद्दे तय करने का आग्रह किया गया था.

प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने का आवेदन
इससे पहले भी इस मामले में 17 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट द्वारा भूपेश बघेल का वह आवेदन खारिज किया जा चुका है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को समयासीमा के आधार पर शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की मांग उठाई थी, और अब ताजा आदेश के तहत अदालत ने अतिरिक्त मुद्दे जोड़े जाने से जुड़े इस नए आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया है.
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