CG News: बीजापुर में ‘वीबा एगलेस मेयोनीज’ के खास बैच पर बैन, लैब टेस्ट में मिला असुरक्षित
CG News: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने बीजापुर जिले में ‘वीबा (Veeba)’ ब्रांड के ‘एगलेस मेयोनीज’ के विशेष बैच नंबर K182 की बिक्री, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. प्रयोगशाला (लैब) जांच में इस बैच का सैंपल अमानक और असुरक्षित पाए जाने के बाद यह सख्त एक्शन लिया गया है.
दुर्ग में ली गई सैंपलिंग की लैब रिपोर्ट में खुलासा
जानकारी के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दुर्ग की टीम द्वारा वीबा एगलेस मेयोनीज का नमूना (सैंपल) लेकर राज्य स्तरीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था. लैब टेस्ट के दौरान इस खाद्य पदार्थ में निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में अवांछित तत्व पाए गए, जिसके बाद खाद्य विश्लेषक ने इसे इंसानी उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया. रिपोर्ट मिलते ही बीजापुर के अभिहीत अधिकारी ने संपूर्ण जिले में इसके क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लागू कर दिया.
खाद्य कारोबारियों को स्टॉक वापस भेजने के सख्त निर्देश
विभाग ने बीजापुर जिले के सभी किराना व्यापारियों, सुपरमार्केट्स और खाद्य कारोबारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों ने कहा है कि जिन प्रतिष्ठानों में बैच नंबर K182 का मेयोनीज उपलब्ध है, उसकी बिक्री तुरंत बंद की जाए. कारोबारियों को इस बैच का पूरा स्टॉक संबंधित सप्लायर या कंपनी को वापस भेजने और इसकी लिखित जानकारी खाद्य सुरक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं.
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
कार्रवाई के साथ-साथ विभाग ने खाद्य कारोबारियों की बैठक लेकर उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया है. इस दौरान व्यापारियों को जागरूकता पोस्टर बांटकर सुरक्षित भंडारण और गुणवत्ता बनाए रखने की जानकारी दी गई. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी दुकान या गोदाम में निरीक्षण के दौरान इस प्रतिबंधित बैच का स्टॉक पाया गया, तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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