CG News: ध्वजारोहण विवाद अब कोर्ट पहुंचा, अजय चंद्राकर ने सुप्रिया श्रीनेत और नेहा राठौर के खिलाफ दायर किया परिवाद
CG News: 5 अगस्त को ध्वजारोहण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है. कुरूद विधायक अजय चंद्राकर मंगलवार को धमतरी सत्र न्यायालय पहुंचे. उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. विधायक ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा राठौर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया.
विधायक ने पुराने वीडियो का लगाया आरोप
अजय चंद्राकर के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य शासन की ओर से उन्हें अतिथि के तौर पर ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित किया गया था. उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. विधायक का आरोप है कि भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में हुए पुराने ध्वजारोहण के वीडियो को कथित तौर पर एआई के जरिए अलग संदर्भ में प्रस्तुत कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया.
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपत्ति
विधायक ने आरोप लगाया कि सुप्रिया श्रीनेत और नेहा राठौर ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए यह दावा किया कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भाजपा का झंडा फहराया गया. चंद्राकर के अनुसार, इस तरह की पोस्ट से उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि प्रभावित हुई. उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े साक्ष्यों के साथ न्यायालय का रुख किया गया है.
13 मार्च के वीडियो को 15 अगस्त से जोड़ने का आरोप
विधायक के अधिवक्ता विशाल शुक्ला ने बताया कि दोनों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया गया है. अधिवक्ता के मुताबिक, 13 मार्च को भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुए ध्वजारोहण के वीडियो को कथित रूप से एआई के जरिए अलग संदर्भ में प्रस्तुत किया गया. आरोप है कि इसे 15 अगस्त के ध्वजारोहण से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया.
अदालत की प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा मामला
अधिवक्ता ने बताया कि परिवाद में किसी तरह की आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की गई है. इसमें आपराधिक मानहानि के तहत कार्रवाई और सजा की मांग करते हुए न्यायालय में आवेदन दिया गया है. इससे पहले इस वीडियो को लेकर पुलिस में भी शिकायत और एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी. अब न्यायालय उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और मामले में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगा.
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