CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ड्राइवर और आकस्मिकता निधि कर्मचारियों के बढ़े पद, 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट प्रशासन ने स्टाफ कार ड्राइवर और आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के भर्ती पदों की संख्या में इजाफा कर दिया है. इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि भी तय कर दी गई है, इच्छुक अभ्यर्थी 30 सितंबर 2026 की शाम 5 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
जानिए किस पद पर कितनी होगी भर्ती
हाईकोर्ट द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पदों की संख्या में संशोधन किया गया है. पूर्व में स्टाफ कार ड्राइवर के 17 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 कर दिया गया है. इसी प्रकार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पदों को 34 से बढ़ाकर 54 कर दिया गया है. इस निर्णय से प्रदेश के अधिक युवाओं को हाईकोर्ट में सेवा देने का अवसर प्राप्त होगा.
आकस्मिकता निधि के अंतर्गत आने वाले मुख्य पद
हाईकोर्ट प्रशासन में आकस्मिकता निधि के तहत कई प्रकार के तकनीकी और सेवा संबंधी पद शामिल किए जाते हैं. इनमें मुख्य रूप से सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों पर चयनित होने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार आकस्मिकता निधि से वेतन का भुगतान किया जाएगा और इनकी सेवाएं अस्थाई आधार पर ली जाएंगी.
पुराने आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं
हाईकोर्ट रजिस्ट्री विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पूर्व में ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है. उनका पुराना आवेदन ही पूरी तरह से मान्य रहेगा. यह मौका केवल उन नए और वंचित उम्मीदवारों के लिए है, जो पहले किसी कारणवश आवेदन करने से छूट गए थे. भर्ती में महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए नियमानुसार आरक्षण का भी प्रावधान है.
मूल शर्तों के तहत ही होगी भर्ती
संशोधित नोटिस के मुताबिक केवल पदों की संख्या बढ़ाई गई है, जबकि नियम और शर्तें मूल विज्ञापन के अनुसार ही रहेंगी. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रताओं की जांच करने के बाद ही आवेदन करें. भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट highcourt.cg.gov.in पर उपलब्ध है.
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