CG News: बिजली बिल लेट जमा करने पर बड़ी राहत, अब जितने दिन लेट उतने दिन का ही जुर्माना
CG News: छत्तीसगढ़ के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. अब बिजली बिल जमा करने में देरी होने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना होगा. नए नियम के मुताबिक, जितने दिन बिल लेट होगा, उतने ही दिनों के हिसाब से विलंब शुल्क वसूला जाएगा. इससे खासकर एक-दो दिन की देरी करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.
पहले एक दिन की देरी पर भी लगता था पूरा शुल्क
पुरानी व्यवस्था में बिल जमा करने में सिर्फ एक या दो दिन की देरी होने पर भी पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत विलंब शुल्क देना पड़ता था. उदाहरण के तौर पर 4 हजार रुपये के बिजली बिल पर एक दिन की देरी होने पर भी 60 रुपये सरचार्ज लगता था. इस व्यवस्था को अब बदल दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक अतिरिक्त भार कम होगा.
अब रोजाना 0.04 प्रतिशत लगेगा शुल्क
नए नियम के तहत अब बिजली बिल पर हर दिन 0.04 प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा. यानी 4 हजार रुपये के बिल पर एक दिन की देरी होने पर सिर्फ 1.60 रुपये का शुल्क लगेगा. वहीं अगर बिल एक महीने तक जमा नहीं किया जाता है, तो करीब 48 रुपये विलंब शुल्क देना होगा. इस बदलाव से समय पर भुगतान में थोड़ी देरी होने पर बड़ी रकम का जुर्माना नहीं लगेगा.
स्मार्ट मीटर से ऑटोमेटिक होगी बिलिंग
स्मार्ट मीटर व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. अब मैन्युअल मीटर रीडिंग की व्यवस्था खत्म हो गई है और मीटर से हर आधे घंटे का डेटा सीधे सर्वर पर भेजा जाएगा. इसी डेटा के आधार पर ऑटोमेटिक बिजली बिल तैयार होगा. इससे बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने और मानवीय गलती की संभावना कम होने की उम्मीद है.
एडवांस भुगतान पर छूट हुई कम
जहां लेट भुगतान करने वालों को राहत मिली है, वहीं एडवांस में बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए छूट कम कर दी गई है. पहले एडवांस भुगतान पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे अब घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है. यानी समय से पहले बिल जमा करने पर मिलने वाला लाभ अब पहले की तुलना में कम होगा.
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