CG News: रायपुर के प्रमुख मार्गों पर दो महीने तक रैली और धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित, पुलिस का आदेश जारी
CG News: राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, की धारा 163 के तहत अगले दो महीने तक रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.
सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
राजधानी के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत जीई रोड, एमजी रोड, मालवीय रोड और सदर बाजार सहित शहर के प्रमुख व्यस्त मार्गों पर यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा. इन इलाकों में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उद्देश्य
पुलिस प्रशासन का कहना है कि राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. प्रतिबंध का उद्देश्य यातायात को बाधित होने से बचाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.
प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील
पुलिस प्रशासन ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.