CG News: DGCA की नई सख्ती: एयरपोर्ट के सिक्योरिटी जोन में रील्स और वीडियो पर पूरी तरह रोक
CG News: सोशल मीडिया ट्रेंड के बीच अब एयरपोर्ट पर रील्स और वीडियो बनाने पर बड़ी सख्ती लागू कर दी गई है। डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई संवेदनशील क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।
किन जगहों पर रहेगा प्रतिबंध
नई गाइडलाइन के अनुसार एयरपोर्ट के सिक्योरिटी होल्ड एरिया, जहां सीआईएसएफ यात्रियों की जांच करती है, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह बैन रहेगी। इसके अलावा रनवे के पास, विमान पार्किंग एरिया और बस से विमान तक जाने के दौरान रुककर फोटो या वीडियो बनाने पर भी रोक लगा दी गई है।
फ्लाइट के अंदर क्या है अनुमति
यात्रियों को फ्लाइट के दौरान सामान्य फोटो और वीडियो लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन यदि केबिन क्रू किसी भी समय रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है तो उसका तुरंत पालन करना अनिवार्य होगा।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन करने पर डीजीसीए की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करने और कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है, अधिकारियों के अनुसार यह कदम एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी के लीक होने से रोकने के लिए उठाया गया है।