CG News: रायपुर में राइस मिलर्स पर सख्ती, समय पर चावल जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
CG News: रायपुर जिले में कस्टम मिलिंग चावल जमा करने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
30 अप्रैल है अंतिम तिथि
बैठक में बताया गया कि शासन द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इस समय सीमा का पालन नहीं करने वाले मिलर्स पर सख्त कार्रवाई तय है।
74 राइस मिलर्स को नोटिस जारी
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर 74 राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन पर काली सूची में दर्ज करने, पंजीयन क्रमांक ब्लॉक करने और न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
अपर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अनुबंध के अनुसार उठाव किए गए धान के अनुपात में चावल जमा नहीं करना छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।
टॉप 10 मिल्स का होगा भौतिक सत्यापन
समीक्षा के दौरान ऐसे 10 राइस मिल्स की पहचान की गई, जहां सबसे अधिक चावल जमा किया जाना बाकी है। इन मिल्स का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं, यदि सत्यापन के दौरान धान की कमी पाई जाती है, तो संबंधित मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
बैंक गारंटी से होगी वसूली
जिला विपणन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स की राशि की वसूली 1 मई 2026 से बैंक गारंटी के माध्यम से की जाए, अपर कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि तय समय सीमा के भीतर चावल जमा कराने की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।