CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करना कानूनी अधिकार

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करना कानूनी अधिकार

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करना कानूनी अधिकार

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करने का अधिकार है। सिंगल बेंच जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने पुलिस की ओर से जारी नोटिस को रद्द करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए।

मामला ग्राम गोधना से जुड़ा

यह मामला जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने 2016 से अपने आवास की पहली मंजिल पर हॉल बनाकर ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की। इन सभाओं में शांति भंग या किसी अवैध गतिविधि की शिकायत नहीं थी।

पुलिस नोटिस और विवाद

याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि नवागढ़ थाने के थाना प्रभारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के तहत बार-बार नोटिस जारी कर प्रार्थना सभा रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा, ग्राम पंचायत ने पहले जारी ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ को दबाव में वापस ले लिया।

शासन की दलील और कोर्ट का जवाब

राज्य शासन ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्होंने जेल भी जा चुके हैं। साथ ही, प्रार्थना सभा के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि निजी आवास में प्रार्थना सभा आयोजित करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यदि सभा के दौरान शोर-शराबा, कानून-व्यवस्था की समस्या या उल्लंघन होता है, तो संबंधित प्राधिकरण कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रार्थना सभा के आधार पर हस्तक्षेप उचित नहीं है।

सभी नोटिस रद्द

कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के सामान्य नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करें और जांच के नाम पर उन्हें परेशान न करें। साथ ही 18 अक्टूबर 2025, 22 नवंबर 2025 और 1 फरवरी 2026 को जारी सभी नोटिस रद्द कर दिए गए।

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