CG News: छत्तीसगढ़ में कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए नियम लागू, बिना कनेक्शन नहीं मिलेगी सप्लाई
CG News: छत्तीसगढ़ में अब होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बिना गैस कनेक्शन (कॉर्ड) के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम एवं गैस कंपनियों ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, अब उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी में आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, कनेक्शन बनने के बाद ही सिलेंडर की बुकिंग और आपूर्ति संभव होगी.

पहले क्या था नियम?
पहले कमर्शियल सिलेंडर के लिए कनेक्शन अनिवार्य नहीं था और मांग के आधार पर तुरंत आपूर्ति की जाती थी, नए नियम से अब वितरण प्रणाली को नियंत्रित किया जाएगा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान को 100% आपूर्ति, अर्धशासकीय संस्थान को 50% आपूर्ति और होटल और रेस्टोरेंट को 20% आपूर्ति का प्रावधान रखा गया है.
कालाबाजारी रोकने की कोशिश
नए नियम का उद्देश्य गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकना और सही उपभोक्ताओं तक आपूर्ति सुनिश्चित करना है, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि, गैस की कमी से उनका कारोबार प्रभावित हुआ था, हालांकि 20% आपूर्ति की अनुमति मिलने के बाद अब उन्हें आंशिक राहत मिली है.
वैश्विक कारण भी जिम्मेदार
पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों (जैसे ईरान युद्ध) के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे बाजार में कमी देखने को मिली, गैस कंपनियों का दावा है कि, आपूर्ति जल्द सामान्य हो जाएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.