CG News: छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट योजना लागू, वेतन के आधार पर अल्पावधि ऋण की सुविधा
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट योजना लागू कर दी है। यह सुविधा 16 मार्च 2026 से पूरे राज्य में लागू हो गई है। अब शासकीय कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर किसी भी समय अग्रिम राशि प्राप्त कर सकेंगे।
डिजिटल और सुरक्षित प्रक्रिया
इस योजना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
• आवेदन से लेकर राशि प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में स्पष्ट की गई है।
• इससे कर्मचारियों को सुविधा के साथ पारदर्शिता और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
सरल और त्वरित तरीके से ऋण का लाभ
वित्त विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंगलोर की M/s Refyne Tech Private Limited को सेवा प्रदाता के रूप में चुना है।
• इस सेवा प्रदाता के माध्यम से कर्मचारी सरल और त्वरित तरीके से ऋण का लाभ उठा सकेंगे।
अधिकारियों को निर्देश
वित्त विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
• इसका उद्देश्य योजना का समान और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
कर्मचारियों को लाभ
• कर्मचारियों को अचानक वित्तीय जरूरतों के समय मदद मिलेगी।
• यह योजना राज्य सरकार का सुविधाजनक और पारदर्शी डिजिटल ऋण समाधान साबित होगी।