CG News : रायपुर: ड्राइवर हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

CG News : रायपुर: ड्राइवर हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

CG News : रायपुर: ड्राइवर हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास

CG News : रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोला स्थित पुराने जैतखाम के पास 14 अप्रैल 2023 को हुई ड्राइवर की हत्या के मामले में बड़ा फैसला आया है। रायपुर की अष्टम अपर सत्र न्यायालय ने शनिवार (30 अगस्त) को दो दोस्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 700-700 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 9-9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

हत्या और लूट की वारदात

मामले की सुनवाई अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय यादव ने की। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी तपन बांधे उर्फ धन्नू और राकेश कुर्रे उर्फ हसन पेशेवर लुटेरे हैं। दोनों ने मिलकर रायपुर पुरानी बस्ती निवासी चालक सुनील कुमार वर्मा की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी सुनील का शव तपन ने अपने घर के आंगन में गाड़ दिया और नगदी व कार लेकर फरार हो गए थे।

पुलिस की जांच और सबूत

वारदात का खुलासा अभनपुर पुलिस और रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने किया। घटनास्थल से जुटाए गए सबूत, पीएम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सुनील को फोन कर खोला गांव तक कार बुक की थी। रास्ते में भाठागांव में पेट्रोल डलवाने के बाद जब वे गंगरेल बांध की बड़ी नहर पहुंचे तो तपन ने सुनील के गले में रस्सी डालकर कस दिया। सुनील की मौके पर ही मौत हो गई।

परिवार को हुआ शक, ऐसे हुआ खुलासा

14 अप्रैल की रात जब सुनील घर नहीं लौटा और मोबाइल भी बंद मिला तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान पुलिस ने सुनील की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात का राजफाश किया।

अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को गंभीर अपराध का दोषी ठहराते हुए कठोरतम सजा की मांग की। बचाव पक्ष ने कहा कि उनके खिलाफ पूर्व में कोई अपराध सिद्ध नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की समीक्षा के बाद अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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