CG News: PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, केंद्र सरकार ने बदले नियम
CG News: पेट्रोलियम मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी सप्लाई नियमों में संशोधन किया है, नए नियम के अनुसार अब जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, उन्हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर नहीं दिया जाएगा.
दोनों कनेक्शन रखने पर रोक
नए प्रावधान के तहत उपभोक्ता अब एक साथ PNG और LPG दोनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे, यदि किसी के पास दोनों कनेक्शन हैं, तो उसे एक को सरेंडर करना अनिवार्य होगा, इसके बिना नया कनेक्शन या रिफिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.
लाखों उपभोक्ताओं पर असर
राज्य में करीब 63 लाख 50 हजार एलपीजी कनेक्शन हैं, नए नियम लागू होने के बाद हजारों उपभोक्ताओं को दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना पड़ेगा, सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अब ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन या रिफिल देने से मना कर सकती हैं, जिनके पास पहले से PNG कनेक्शन है.
गैस संकट के बीच फैसला
यह निर्णय देश में एलपीजी को लेकर चल रही आपूर्ति समस्या और अफवाहों के बीच लिया गया है, ताकि गैस वितरण व्यवस्था को संतुलित किया जा सके, कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से कारोबार पर भी असर पड़ा है, विशेष रूप से उद्योगों में गैस की कमी से उत्पादन प्रभावित हुआ है, हालांकि स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.
एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें
राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, सीमित सप्लाई के कारण लोगों को रिफिल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे घरेलू जीवन और बजट दोनों प्रभावित हो रहे हैं, गैस की कमी के बीच कालाबाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं, प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.