CG News: बिना लाइसेंस बिक रहा था ‘ओशिनो’ ब्रांड का पानी, खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर गायब!
CG News: धमतरी में भीषण गर्मी की दस्तक के साथ ही ठंडे पानी के नाम पर जनता की सेहत से समझौता शुरू हो गया है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘ओशिनो’ (Oshino) ब्रांड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के भंडारण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जांच में पाया गया कि, यह फर्म बिना किसी वैध अनुमति और सुरक्षा मानकों के पानी की सप्लाई कर रही थी.
न बैच नंबर, न एक्सपायरी डेट
अभिहित अधिकारी सर्वेश कुमार यादव के नेतृत्व में की गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, बालोद जिले की फर्म मेसर्स एसकेएस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित इन पाउचों पर न तो निर्माण तिथि अंकित थी और न ही एक्सपायरी डेट, विभाग ने 400 पैकेट जप्त किए हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2020 का स्पष्ट उल्लंघन हैं, सबसे गंभीर बात यह है कि, फर्म के पास पानी पाउच बनाने का अधिकृत लाइसेंस तक नहीं था.
दूषित पानी बन सकता है जानलेवा
बिना एक्सपायरी डेट वाला पानी पीने से डायरिया, उल्टी, पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है, घटिया प्लास्टिक के पाउच धूप और गर्मी में केमिकल छोड़ सकते हैं, जिससे टाइफाइड और हैजा जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह पानी ‘धीमा जहर’ साबित हो सकता है.
प्रशासन का कड़ा अल्टीमेटम
खाद्य विभाग ने जिले के सभी होटल संचालकों, चिल्हर विक्रेताओं और खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, ओशिनो ब्रांड का जो भी स्टॉक दुकानों में उपलब्ध है, उसे तुरंत निर्माता को वापस करने को कहा गया है, यदि प्रतिबंध के बाद भी कोई दुकानदार इसे बेचते पाया गया, तो उसका पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.