CG News: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 18 पदाधिकारियों को मिला मंत्री का दर्जा

CG News: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 18 पदाधिकारियों को मिला मंत्री का दर्जा

CG News: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 18 पदाधिकारियों को मिला मंत्री का दर्जा

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न निगम, बोर्ड और आयोगों में जिम्मेदारी संभाल रहे 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक, 3 पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है. यह फैसला 27 अगस्त 2026 से प्रभावी माना जाएगा.

इन 3 अध्यक्षों को मिली कैबिनेट रैंक

कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाने वालों में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू शामिल हैं. खास बात यह है कि रूप सिंह मंडावी को पहले राज्य मंत्री का दर्जा मिला था. 29 अक्टूबर 2025 के आदेश में किए गए इस प्रावधान को अब बदलते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है.

15 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा

राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले पदाधिकारियों में गौरिशंकर श्रीवास, आनंद निषाद, राजेश कुमार राजपूत, राजेंद्र नायक, सुधीर गौतम, एजाज मिर्जा बेग, भोजराज देवांगन और प्रभात मिश्रा शामिल हैं. इनके अलावा सुषमा जेठानी, शशिकांत द्विवेदी, डॉ. जेपी शर्मा, किशोर महानंद, आनंद कुमार तिवारी, वेदराम मनहरे और मंगल दास ठाकुर को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है.

निगम-मंडल और आयोगों से जुड़े नाम

सरकार के नए आदेश में निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्षों के साथ कुछ उपाध्यक्षों को भी शामिल किया गया है. मंत्री का दर्जा मिलने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को नियमों के अनुसार निर्धारित सरकारी सुविधाएं और प्रोटोकॉल की पात्रता मिलेगी. हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दर्जे से किसी व्यक्ति की वरिष्ठता तय नहीं होगी.

27 अगस्त से लागू हुआ नया आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में मंत्री दर्जे से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है. नया आदेश 27 अगस्त 2026 से प्रभावी हो चुका है. सरकार के इस फैसले के बाद निगम, बोर्ड और आयोगों में पद संभाल रहे इन 18 पदाधिकारियों की स्थिति में बदलाव आया है. साथ ही सरकार ने साफ किया है कि मंत्री का दर्जा मिलने को वरिष्ठता या प्रोटोकॉल में स्वतः वरीयता के रूप में नहीं देखा जाएगा.

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