CG News: रात में सभी होटल- रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश, उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश
CG News: रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में नया नियम लागू किया गया है, इस नियम के तहत शहर के सभी होटल ,रेस्टोरेंट ,बार ,क्लब और पब रात 12 बजे के बाद बंद करने के निर्देश दिए हैं और नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं |
प्रशासन का आदेश
इस बात की जानकारी सिविल लाइन सीएसपी रमाकांत साहू द्वारा दी गई है, उन्होंने कहा है कि, आज से रात 12 बजे के बाद क्षेत्र में स्थित कोई भी होटल,बार ,पब या रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं है और डीजे और अन्य साउंड सिस्टम भी रात 12 बजे के पहले बंद करने होंगें, लेकिन फ़ूड पार्सल की सेवा की व्यवस्था पूर्व की तरह हीं संचालित होगी |
नोटिस में यह भी अंकित किया गया कि,होटल ,क्लब या पब में किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने के पूर्व थाने में सूचना देनी होगी , साथ हीं कार्यक्रम से जुड़ी प्रमुख जानकारी और डीजे का विवरण भी देना होगा और कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी |
प्रशासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि, नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी |