CG News: पाटन चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश, भूपेश बघेल का आवेदन खारिज
CG News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर आवेदन को अदालत ने खारिज कर दिया है. यह आवेदन सांसद विजय बघेल की ओर से दाखिल पाटन विधानसभा चुनाव याचिका को समय-सीमा के आधार पर खारिज करने की मांग को लेकर लगाया गया था. भूपेश बघेल की ओर से तर्क दिया गया था कि चुनाव याचिका निर्धारित अवधि के बाद दाखिल की गई है.
पाटन विधानसभा चुनाव परिणाम से जुड़ा है मामला
पूरा मामला पाटन विधानसभा चुनाव से संबंधित है. सांसद विजय बघेल ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की है. इसके खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से आवेदन पेश किया गया था, जिसमें जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका के लिए निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा का हवाला दिया गया.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला
आवेदन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं. भूपेश बघेल की ओर से विजय बघेल की चुनाव याचिका को समय-सीमा के बाद दायर बताते हुए उसे खारिज करने की मांग की गई. वहीं विजय बघेल की ओर से भी अदालत के सामने अपना पक्ष रखा गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने भूपेश बघेल का आवेदन खारिज कर दिया.
5 अक्टूबर को विजय बघेल की गवाही
आवेदन खारिज होने के बाद अब विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने सांसद विजय बघेल को 5 अक्टूबर को गवाही के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद मामले में साक्ष्य और जिरह की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इससे पहले आवेदन पर सुनवाई के दौरान गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई थी.
चुनाव याचिका पर आगे जारी रहेगी सुनवाई
विजय बघेल की चुनाव याचिका को खारिज कराने को लेकर पहले भी कानूनी प्रक्रिया सामने आ चुकी है. अब हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए ताजा आवेदन को भी खारिज कर दिया है. इसके बाद पाटन चुनाव याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है. 5 अक्टूबर को विजय बघेल की गवाही के बाद मामले में दायर दावों और आरोपों पर साक्ष्य एवं जिरह की प्रक्रिया के आधार पर आगे सुनवाई होगी.