CG news : हाई कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग, शासन से जवाब तलब

CG news : हाई कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग, शासन से जवाब तलब

CG news : हाई कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग, शासन से जवाब तलब

CG news :छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने शासन को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

अन्य राज्यों में लागू, छत्तीसगढ़ में अब तक लंबित

पुष्पराज सिंह व अन्य याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट योगेश चंद्रा के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 4 सितंबर 2019 को राज्य सरकार ने लोक सेवा संशोधन अध्यादेश के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया।

संविधान संशोधन के बावजूद इंतजार

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि 12 जनवरी 2019 को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का अधिकार दिया था। इसके बाद केंद्र ने 10 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे अन्य राज्यों ने लागू किया लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक इस पर अमल नहीं हो सका है।
सरकार को मिला कानूनी अधिकार, फिर भी देरी क्यों?
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण दें। बावजूद इसके, छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था लंबित है। 29 अप्रैल 2024 को याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में शासन को अभ्यावेदन भी सौंपा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

अब अगली सुनवाई की तैयारी

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब शासन को जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद कोर्ट में मामले की आगे सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही राज्य में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।

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