CG News: स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर विभागीय भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला बरकरार, हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं
CG News: छत्तीसगढ़ में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए 2021 और 2022 में आयोजित विभागीय भर्ती परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. परीक्षा निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं को जस्टिस बीडी गुरु की अदालत ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने परीक्षा और उसके आधार पर जारी नियुक्ति आदेशों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और उसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.

सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों के लिए हुई थी विभागीय परीक्षा
दरअसल, वाणिज्यिक कर विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था. बाद में परीक्षा की प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की.
जांच समिति की रिपोर्ट के बाद रद्द हुई परीक्षा और नियुक्तियां
पांच सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट में परीक्षा से जुड़ी कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं. रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने 11 सितंबर 2026 को भर्ती परीक्षा और इसके परिणामस्वरूप जारी नियुक्ति आदेशों को निरस्त कर दिया. इस फैसले से प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि चयनित कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं और भर्ती रद्द करने का निर्णय अवैधानिक है.

उत्तरपुस्तिकाओं की जांच में सामने आईं कई खामियां
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की गई. इसमें बताया गया कि उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए जरूरी प्रक्रिया और सक्षम मंजूरी से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे. कई उत्तरपुस्तिकाओं के पन्नों पर क्रमांक नहीं थे और वे आपस में बंधे हुए भी नहीं थे. इसके अलावा खरीदी गई आंसरशीट और परीक्षा में इस्तेमाल के बाद बची उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या में भी अंतर पाया गया.
कुछ अभ्यर्थियों के जवाब मॉडल उत्तरों से हूबहू मिले
जांच में यह भी सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं में दिए गए जवाब मॉडल उत्तरों से हूबहू मेल खाते थे. हाईकोर्ट ने गौर किया कि परीक्षा में 500 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और जांच के दौरान कई तरह की अनियमितताएं मिलीं. ऐसे में यह तय करना संभव नहीं था कि किन अभ्यर्थियों को इन गड़बड़ियों का लाभ मिला, मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना कि भर्ती परीक्षा में गंभीर स्तर की गड़बड़ियां हुई थीं. इन परिस्थितियों में परीक्षा और उसके आधार पर जारी नियुक्तियों को निरस्त करने का राज्य सरकार का फैसला उचित था. इसी आधार पर अदालत ने याचिकाएं खारिज कर दीं और सरकार को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.
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