CG News : छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ED की जांच पर उठाए सवाल
CG News : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस. ओका ने कहा,
“बिना सबूत के आरोप लगाना ED की एक आदत सी बन गई है। अनगिनत मामलों में हम यही देख रहे हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 2 दिन के भीतर सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जब ED के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सबूत दाखिल करने के लिए समय मांगा, तब कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की।
क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला?
छत्तीसगढ़ में हुए इस बहुचर्चित घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। ED के अनुसार, 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान राज्य को हुआ है। यह घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ, जिसमें कई अफसर, कारोबारी और नेताओं की संलिप्तता सामने आई थी।
जांच में मुख्य आरोपी:
• अनिल टुटेजा (IAS)
• एपी त्रिपाठी (MD, आबकारी विभाग)
• अनवर ढेबर (कारोबारी)
• अरविंद सिंह
राजनीतिक सरगर्मी ते
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इसे केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण बताया है, जबकि भाजपा मामले में दोषियों को जल्द सजा दिलाने की बात कह रही है।