CG News : छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर सियासी घमासान, हाईकोर्ट में गूंजी चुनौती

CG News : छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर सियासी घमासान, हाईकोर्ट में गूंजी चुनौती

CG News : छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर सियासी घमासान, हाईकोर्ट में गूंजी चुनौती

CG News : छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों गर्मा गई है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाल ही में तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिससे कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई। लेकिन अब इस विस्तार पर विवाद गहराता जा रहा है।

कांग्रेस ने इस नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। जनहित याचिका दायर कर सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है।

हाईकोर्ट की सख्ती

शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथ पत्र मांगा। कोर्ट ने साफ किया कि पहले यह देखा जाएगा कि याचिकाकर्ता का बैकग्राउंड और समाजसेवा में योगदान क्या है। वहीं राज्य शासन से भी पूरे मामले पर दिशा-निर्देश देने को कहा गया है।
अगली सुनवाई अब मंगलवार, 2 सितंबर को होगी।

संविधान की सीमा पर सवाल

संविधान के अनुच्छेद 164(1क) के मुताबिक, किसी भी राज्य की विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीटें: 90

तय सीमा: 13.50% (यानी अधिकतम 13 मंत्री)

वर्तमान कैबिनेट: 14 मंत्री

यही वजह है कि कांग्रेस इसे संविधान का उल्लंघन बता रही है।

भाजपा का बचाव

भाजपा इसे सही ठहराने के लिए हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दे रही है। पार्टी का तर्क है कि मंत्री संख्या में यह कोई सीधा उल्लंघन नहीं है और कैबिनेट विस्तार संवैधानिक दायरे में ही है।

अब निगाहें कोर्ट पर

मामला अब अदालत में है और सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में तय होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के 14 मंत्री बने रहेंगे या फिर कैबिनेट में बदलाव करना पड़ेगा।

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