CG News: कस्टम मिलिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को मिली जमानत
CG News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में फंसे आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने इस मामले में आरोपी अनवर ढेबर और रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत देने का आदेश दिया है.
EOW जांच के बाद भेजे गए थे जेल
बचाव पक्ष के वकील हर्षवर्धन परघनिया के अनुसार, कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) द्वारा की गई थी, जांच पूरी होने के बाद अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को आरोपी बनाते हुए चालान पेश किया गया था, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
दो अन्य आरोपियों को भी जमानत
इसी के साथ शराब घोटाला प्रकरण में भी कोर्ट ने आरोपियों मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को जमानत दे दी है, इसे दोनों मामलों में आरोपियों के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है.
140 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप
गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ का कस्टम मिलिंग घोटाला करीब 140 करोड़ रुपये से अधिक का बताया जा रहा है, आरोप है कि, कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं और करोड़ों रुपये की अवैध वसूली हुई.
राइस मिलर्स और अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में
जांच में यह सामने आया था कि, विभिन्न राइस मिलर्स द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा किया जाता था, इसी प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप लगे, जिसके बाद EOW ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी.
जारी रहेगी न्यायिक प्रक्रिया
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, हालांकि कस्टम मिलिंग और शराब घोटाले से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.