CG News: बिलासपुर में कर्ज वसूली के लिए मकान कब्जाने पहुंचा बैंक, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद रुकी बेदखली की कार्रवाई

CG News: बिलासपुर में कर्ज वसूली के लिए मकान कब्जाने पहुंचा बैंक, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद रुकी बेदखली की कार्रवाई

CG News: बिलासपुर में कर्ज वसूली के लिए मकान कब्जाने पहुंचा बैंक, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद रुकी बेदखली की कार्रवाई

CG News: ऋण वसूली के मामले में मकान का भौतिक कब्जा लेने पहुंचे बैंक अधिकारियों और पुलिस को बिलासपुर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद वापस लौटना पड़ा. जस्टिस एके प्रसाद की एकलपीठ ने मिर्जा शौकत बेग की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्धारित शर्तों के पालन की स्थिति में उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगा दी. अदालत ने बैंक सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है.

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 13.54 लाख रुपये का लिया था ऋण

याचिकाकर्ता मिर्जा शौकत बेग ने परिवार के तीन अन्य सदस्यों के साथ डीसीबी बैंक से 13 लाख 54 हजार 658 रुपये का ऋण लिया था. इसके बदले तालापारा में स्थित 1020 वर्गफुट का आवासीय मकान बैंक के पास बंधक रखा गया था. ऋण की किस्तों का नियमित भुगतान नहीं होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बिलासपुर ने 30 जनवरी 2025 को बैंक को मकान का भौतिक कब्जा दिलाने का आदेश दिया था. इसके बाद मकान खाली कराने के लिए बेदखली वारंट जारी किया गया.

 ऋण वसूली न्यायाधिकरण में भी लंबित है मामला

बैंक की कार्रवाई को याचिकाकर्ता ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी, जबलपुर में चुनौती दी थी. याचिका के अनुसार, न्यायाधिकरण ने निर्धारित शर्तों के अधीन मकान का कब्जा लेने पर रोक लगाई थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने जुलाई में दो अलग-अलग किस्तों में 1,43,603 रुपये और 1,43,603 रुपये जमा किए थे. इसके बावजूद मकान खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि मामला न्यायाधिकरण में लंबित था.

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पुलिस बल के साथ मकान का कब्जा लेने पहुंचा बैंक

याचिकाकर्ता के अनुसार, न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी के अभाव के कारण अगली सुनवाई की तारीख 18 मई 2027 तय की गई थी. उनका आरोप है कि इसके बावजूद बैंक ने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से बेदखली वारंट जारी करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी. याचिकाकर्ता ने वारंट के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन के समक्ष आवेदन भी दिया था. हालांकि, 8 अक्टूबर को बैंक अधिकारी पुलिस बल के साथ मकान का कब्जा लेने पहुंच गए. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

आदेश की प्रति दिखाने के बाद रुकी कार्रवाई

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों के पालन पर बेदखली की कार्रवाई रोकने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता के अनुसार, दोपहर करीब 12:30 बजे आदेश की प्रति मौके पर मौजूद बैंक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दिखाई गई. इसके बाद मकान का कब्जा लेने की कार्रवाई रोक दी गई और टीम को वापस लौटना पड़ा. अब बैंक और अन्य पक्षकारों के जवाब के बाद मामले में आगे सुनवाई होगी. अदालत के अंतिम निर्णय तक आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी.

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