CG News: छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का किराया बढ़ा, सरकार ने जारी की अधिसूचना
CG News: छत्तीसगढ़ में बसों से सफर करने वाले आम यात्रियों को बड़ा झटका लगा है, जहाँ प्रदेश सरकार ने नगरीय बस सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी यात्री बसों के किराए की नई दरें निर्धारित कर दी हैं, जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी 8 अक्टूबर की अधिसूचना के तहत 11 मार्च 2025 को जारी पुरानी अधिसूचना को पूरी तरह निरस्त करते हुए राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नई दरों को लागू कर दिया गया है.

बसों के लिए निर्धारित किराया सूची
जारी की गई नई सूची के अनुसार साधारण बसों में पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपए और तत्पश्चात 1.75 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लगेगा, डीलक्स बसों में पहले 5 किलोमीटर के 12 रुपए और बाद में 2.20 रुपए प्रति किलोमीटर लगेंगे, जबकि वोल्वो, स्कैनिया और मर्सिडीज जैसी सुपर लग्जरी एसी बसों में प्रथम 5 किलोमीटर के 12 रुपए और उसके बाद 3.30 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया भुगतान करना होगा.

रात्रिकालीन सेवा की परिभाषा
अधिसूचना के मुताबिक सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली साधारण रात्रिकालीन बस सेवाओं का किराया सामान्य दरों से 10 प्रतिशत अधिक रखा जाएगा, और साथ ही किराए की कुल राशि की संगणना में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा.
नक्सल प्रभावितों को 50% किराए में छूट
सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दृष्टिबाधितों, बौद्धिक दिव्यांगों, दोनों पैरों से असमर्थ दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और एचआईवी रोगियों—तथा उनके साथ एक सहायक—को किराए में 100 प्रतिशत की पूरी छूट दी है, जिसके लिए उन्हें संबंधित विभाग या चिकित्सक का फोटोयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जबकि राज्य के प्रमाणित नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को राज्य के भीतर बस यात्रा पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी.
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