CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक
CG News: छत्तीसगढ़ में चल रही सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा विधिक मोड़ सामने आया है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा पर आगामी आदेश तक रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है, अदालत का यह कड़ा फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इन परीक्षाओं की तैयारी में लंबे समय से जुटे हुए थे.
राज्य शासन को जवाब पेश करने के निर्देश
यह महत्वपूर्ण आदेश चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई के दौरान दिया गया है, अदालत ने राज्य शासन और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर इस मामले में अपना जवाब पेश करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों की स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके.
आरक्षित श्रेणियों को अवसर देना अनिवार्य
कोर्ट ने अपने आदेश में पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी आरक्षित श्रेणियों को विज्ञापन में उचित रूप से शामिल करके सभी योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, अदालत के इस रुख से स्पष्ट है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सभी नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए.
तिथियां नजदीक होने पर अंतरिम आदेश
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अदालत का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि संशोधन केवल सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में ही जारी किया गया है, जबकि शिक्षक भर्ती के लिए ऐसा नहीं किया गया है, परीक्षाओं की निर्धारित तिथियां बेहद नजदीक होने के कारण डिवीजन बेंच ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया है.
निर्धारित परीक्षाएं स्थगित
इस न्यायिक हस्तक्षेप के बाद आगामी 11 और 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं, अदालत के निर्देशों के अनुपालन में अब राज्य सरकार द्वारा सभी आरक्षित श्रेणियों को समाहित करते हुए एक नया और संशोधित विज्ञापन जल्द ही जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है.
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