CG News: सड़कों पर स्टंट और बर्थ-डे सेलिब्रेशन पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिए निर्देश
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंटबाजी और सार्वजनिक मार्गों पर जन्मदिन मनाने की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस तरह की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार को एक विस्तृत और प्रभावी गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
जनहित याचिका मानकर हाईकोर्ट कर रहा सुनवाई
सड़कों पर हुड़दंग, स्टंटबाजी और जन्मदिन मनाने की खबरों को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है. मामले की लगातार सुनवाई की जा रही है, जिसके तहत पूर्व में डीजीपी और बिलासपुर एसएसपी से जवाब तलब किया गया था. अदालत का मानना है कि इस तरह की हरकतों से आम लोगों और राहगीरों की जान जोखिम में पड़ती है.
बिलासपुर में 13 महीनों में 26 मामले और 80 गिरफ्तारियां
अदालत की सुनवाई के दौरान सामने आया कि केवल बिलासपुर जिले में ही पिछले 13 महीनों के भीतर स्टंटबाजी और सड़क पर बर्थ-डे सेलिब्रेशन के 26 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें 19 मामले स्टंटबाजी और 8 मामले सार्वजनिक सड़क पर जन्मदिन मनाने से संबंधित हैं. पुलिस कार्रवाई के तहत अब तक 47 वाहन जब्त किए गए हैं और 80 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
पुलिस मुख्यालय के निर्देश और रिस्पॉन्स टाइम की व्यवस्था
मामले में बिलासपुर एसएसपी और डीजीपी की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किए गए. डीजीपी ने सभी थानों और जिलों को निर्देश जारी कर सोशल मीडिया रील्स, स्टंटबाजी और रेसिंग पर तुरंत केस दर्ज करने को कहा है. साथ ही, जिला अधिकारियों को ऐसी शिकायतों पर 15 से 30 मिनट के भीतर तुरंत रिस्पॉन्स देने की व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया है.
स्थायी गाइडलाइन बनाने पर हाईकोर्ट का जोर
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि डीजीपी स्तर पर समय-समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं, लेकिन राज्य स्तर पर कोई स्थायी और सुव्यवस्थित गाइडलाइन मौजूद नहीं है. इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि वह एक ठोस गाइडलाइन बनाए ताकि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.