CG News: चलती कार में सनरूफ स्टंट पर हाईकोर्ट की सख्ती, SSP से मांगा जवाब
CG News: बिलासपुर नेशनल हाईवे पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों की स्टंटबाजी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर SSP से हलफनामे के जरिए अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण मांगा है.
कार चालक और युवतियों की तलाश में जुटी पुलिस
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने कोर्ट को बताया कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संबंधित कार और उसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, फिलहाल कार चालक और वाहन में सवार युवतियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
भविष्य में स्टंट रोकने के उपाय भी बताने होंगे
हाईकोर्ट ने केवल कार्रवाई के दावे से संतुष्ट होने के बजाय SSP को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह बताना होगा कि वीडियो के आधार पर किन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई, पहले दिए गए न्यायालय के आदेशों का पालन कैसे कराया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे.
आज होगी मामले की अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की है, इस दौरान पुलिस की कार्रवाई और SSP की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामे पर सुनवाई होगी, इससे पहले भी कोर्ट सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी और रील बनाने की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जता चुका है.
सनरूफ से रील बनाना बना जानलेवा ट्रेंड
हाल ही में कोनी सेंदरी रोड पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों का रील बनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, यह सड़क शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है, जहां कई शिक्षण संस्थान स्थित हैं, ऐसे में इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि वाहन सवारों और अन्य लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है.