CG News: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बकाया बिल पर सरचार्ज माफ और 10% तक की छूट
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लंबे समय से बकाया बिल रखने वाले उपभोक्ता अब बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपनी देनदारी चुका सकेंगे।
सरचार्ज नहीं, मिलेगी विशेष छूट
सरकार के फैसले के तहत निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं से किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, भुगतान करने पर उन्हें 10 प्रतिशत तक की विशेष छूट का लाभ भी मिलेगा। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है।
1 जुलाई से बदलेगा लेट पेमेंट का नियम
राज्य में बिजली बिल भुगतान को लेकर एक और बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब तक नियत तिथि निकलने के बाद पूरे महीने के लिए 1.5 प्रतिशत लेट पेमेंट सरचार्ज लगाया जाता था, चाहे देरी एक दिन की हो या कई दिनों की। 1 जुलाई से यह व्यवस्था बदल जाएगी।
देरी के दिनों के हिसाब से लगेगा जुर्माना
नए नियम के अनुसार अब सरचार्ज वास्तविक देरी के दिनों के आधार पर लगाया जाएगा। प्रत्येक दिन की देरी पर 0.04 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगेगा। इससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जो मामूली देरी से बिल जमा करते हैं।
अफवाहों से बचने की अपील
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि लेट पेमेंट सरचार्ज को लेकर सोशल मीडिया पर कई भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है।