CG news : छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार पर बवाल, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
CG News : छत्तीसगढ़ सरकार के हालिया कैबिनेट विस्तार को लेकर अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
15% से ज्यादा नहीं हो सकती मंत्री संख्या
याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटें हैं, ऐसे में अधिकतम 13.5 (यानी 13) मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन हालिया विस्तार में 14 मंत्री बना दिए गए हैं, जो नियम विरुद्ध है।
सरकार ने इस फैसले को लेकर हरियाणा फॉर्म्यूला लागू करने का हवाला दिया था।
कोर्ट ने मांगा शपथ पत्र
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता से शपथ पत्र मांगा है। कोर्ट ने याचिका लगाने के उद्देश्य, बैकग्राउंड और समाजसेवा से जुड़े कामों की जानकारी भी देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।
कांग्रेस का आरोप – असंवैधानिक है मंत्रिमंडल विस्तार
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 मंत्री ही बन सकते हैं, लेकिन विस्तार के बाद संख्या 14 हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया था कि 13वें मंत्री के लिए अनुमति कब ली गई और इसका गजट नोटिफिकेशन कब हुआ।
दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति के एक अतिरिक्त मंत्री को शपथ दिलाई गई है, जिससे यह मंत्रिमंडल फर्जी साबित होता है। उन्होंने मांग की कि अतिरिक्त मंत्री को तत्काल हटाया जाए।