CG News: वक्फ संपत्ति विवादों पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, ट्रिब्यूनल को बताया उचित मंच
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनसे जुड़े विवादों पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए कानून में विशेष व्यवस्था मौजूद है और ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल को प्राप्त है।
सीधे हाईकोर्ट आने पर जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब वक्फ अधिनियम के तहत विवादों के निपटारे के लिए वैधानिक मंच उपलब्ध है, तब सीधे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करना उचित नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने वैकल्पिक कानूनी उपायों को अपनाने पर जोर दिया, मामला एक वक्फ संपत्ति पर कथित निर्माण गतिविधियों से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने का भी उल्लेख किया गया था।
पहले से ट्रिब्यूनल में लंबित है प्रकरण
सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित विवाद पहले से ही वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है। राज्य पक्ष और वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रिब्यूनल अब कार्यरत है और मामले की सुनवाई करने में सक्षम है, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्ष को ट्रिब्यूनल के समक्ष ही अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। साथ ही ट्रिब्यूनल को लंबित आवेदन पर निर्धारित समयावधि में सुनवाई कर निर्णय लेने को कहा गया है।
मेरिट पर टिप्पणी से किया परहेज
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रही है। सभी तथ्य, साक्ष्य और कानूनी प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित ट्रिब्यूनल के पास ही रहेगा, इस आदेश को वक्फ मामलों में कानूनी प्रक्रिया और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने संकेत दिया कि विशेष कानूनों के तहत गठित मंचों का उपयोग प्राथमिक रूप से किया जाना चाहिए।