CG News: सस्पेंडेड IPS रतन लाल डांगी मामला: पुलिस विभाग ने हाईकोर्ट में दिया जांच अधिकारी बदलने का प्रस्ताव

CG News: सस्पेंडेड IPS रतन लाल डांगी मामला: पुलिस विभाग ने हाईकोर्ट में दिया जांच अधिकारी बदलने का प्रस्ताव

CG News: सस्पेंडेड IPS रतन लाल डांगी मामला: पुलिस विभाग ने हाईकोर्ट में दिया जांच अधिकारी बदलने का प्रस्ताव

CG News: छत्तीसगढ़ के निलंबित (Suspended) IPS अधिकारी रतन लाल डांगी से जुड़े बहुचर्चित यौन उत्पीड़न मामले में एक नया मोड़ आया है. पीड़िता द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका और प्राथमिक जांच में पक्षपात के गंभीर आरोपों के बाद, पुलिस महकमे ने जांच अधिकारी बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. DGP मुख्यालय की ओर से गृह सचिव को भेजे गए प्रस्ताव में नए अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी हाईकोर्ट की एकल पीठ को दी गई है.

IPS दीपांशु काबरा होंगे नए जांच अधिकारी

हाईकोर्ट में पुलिस विभाग की ओर से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, DGP द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में सीनियर IPS अधिकारी दीपांशु काबरा को नया जांच अधिकारी (Inquiry Officer) बनाने का सुझाव दिया गया है. इसके साथ ही IPS प्रशांत कुमार अग्रवाल को मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है. सक्षम प्राधिकारी और गृह विभाग से औपचारिक मंजूरी मिलते ही नई जांच टीम कार्यभार संभालेगी.

SI की पत्नी ने लगाए हैं आरोप

उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग में पदस्थ एक सब-इंस्पेक्टर (SI) की पत्नी ने IPS रतन लाल डांगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस मुख्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता का आरोप है कि IPS डांगी पिछले 7 वर्षों से उनका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं. इन आरोपों के सामने आने के बाद गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता ने आदेश जारी कर डांगी को पद से हटा दिया था और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया था. हालांकि, IPS डांगी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है.

पीड़िता ने उठाए थे सवाल

पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे. याचिका में कहा गया था कि प्रारंभिक जांच के लिए गठित टीम में शामिल तत्कालीन IG आनंद छाबड़ा आरोपी के समकक्ष रैंक के थे, जबकि तत्कालीन DIG मिलना कुर्रे उनसे जूनियर थीं. पीड़िता का आरोप था कि जांच के दौरान उनका पक्ष ठीक से नहीं सुना गया और वरिष्ठ अधिकारी को बचाने का प्रयास किया गया. इसी आधार पर पीड़िता ने पुरानी जांच समिति को हटाकर किसी महिला IAS अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी.

अगले हफ्ते होगी सुनवाई

जांच अधिकारी बदलने का प्रस्ताव सामने आने के बाद अब यह पूरा मामला बिलासपुर हाईकोर्ट की सीधी निगरानी में आ गया है. पीड़िता के अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है. आगामी सुनवाई में राज्य सरकार और पुलिस विभाग की ओर से जांच अधिकारी बदलने की अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति और अब तक हुई विभागीय कार्रवाई की अद्यतन स्थिति कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी.

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