CG News: हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सरगुजा कमिश्नर को नोटिस, पेंशन मामले में कार्रवाई

CG News: हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सरगुजा कमिश्नर को नोटिस, पेंशन मामले में कार्रवाई

CG News: हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर सरगुजा कमिश्नर को नोटिस, पेंशन मामले में कार्रवाई

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश का तय समय में पालन नहीं होने के मामले में सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा को अवमानना नोटिस जारी किया है. मामला दिवंगत नायब तहसीलदार बेनेडिक्ट एक्का की पत्नी बी. एक्का से जुड़ा है. उन्होंने पति के वेतन निर्धारण, एरियर्स और पेंशन के दोबारा निर्धारण की मांग की थी.

60 दिनों में फैसला देने का आदेश

बी. एक्का ने वर्ष 2023 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 6 जनवरी 2026 को कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को सेवा लाभ से जुड़े दावे पर नियमों के अनुसार विचार कर 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि तय समय सीमा बीतने के बाद भी आदेश का पूरी तरह पालन नहीं हुआ.

दस्तावेज देने के बाद भी नहीं मिला लाभ

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बी. एक्का ने संबंधित विभागों में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. 11 मई को सरगुजा संभागायुक्त कार्यालय की ओर से कलेक्टर को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए. इसके बाद 21 मई को पेंशन प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज मांगे गए, जिन्हें याचिकाकर्ता ने जमा कर दिया. इसके बावजूद पेंशन पुनर्निर्धारण और बकाया सेवा लाभ मिलने का दावा पूरा नहीं हुआ.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

आदेश का पालन नहीं होने पर बी. एक्का की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई. 14 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की अदालत ने सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए. मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद होगी.

वेतन और पेंशन पुनर्निर्धारण की मांग

बेनेडिक्ट एक्का वर्ष 1975 में नायब तहसीलदार नियुक्त हुए थे और वर्ष 2009 में सेवाकाल के दौरान उनका निधन हो गया था. उनकी पत्नी का कहना है कि सेवा नियमों के अनुसार उनके पति के वेतनमान का दोबारा निर्धारण किया जाना चाहिए था. इसी आधार पर एरियर्स और पेंशन का पुनर्निर्धारण मांगा गया है. अब इस मामले में विभाग की ओर से कोर्ट को क्या जवाब दिया जाता है, इस पर अगली सुनवाई में नजर रहेगी.

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