CG News: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत के साथ लगी शर्तें

CG News: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत के साथ लगी शर्तें

CG News: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत के साथ लगी शर्तें

CG News: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की है, हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कई शर्तें भी तय की हैं, जिसके तहत उन्हें जमानत अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा और न्यायालय के सभी निर्देशों का पालन करना होगा.

अन्य मामलों में भी आरोपी हैं अनवर ढेबर

अनवर ढेबर का नाम छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के अलावा अन्य मामलों में भी आरोपी के रूप में सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें तय शर्तों के आधार पर अंतरिम जमानत का लाभ मिलेगा.

क्या है छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कथित शराब घोटाले का मामला सामने आया था, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने इस मामले में करीब 3200 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा किया था, जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले में कई बड़े नेता और अधिकारियों के नाम सामने आए थे.

सिंडिकेट के जरिए अवैध कमाई का लगाया गया आरोप

जांच में आरोप लगाया गया कि शराब कारोबार में सिंडिकेट बनाकर अवैध वसूली की गई, इस मामले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया, आरोप है कि शराब की पेटियों पर अतिरिक्त रकम वसूली गई और अवैध तरीके से कारोबार संचालित किया गया.

नकली होलोग्राम और कमीशन मामले में हुई जांच

जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले में डिस्टलरी संचालकों से कमीशन लेने, नकली होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों तक पहुंचाने और सप्लाई व्यवस्था में गड़बड़ी जैसे आरोप सामने आए थे, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनवर ढेबर को अंतरिम राहत मिली है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें : CG News: CGPSC SI भर्ती का रिजल्ट जारी, 7301 अभ्यर्थी मेन्स के लिए चयनित

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *