CG News: पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े टंकी में छिपाए, आरोपी को उम्रकैद

CG News: पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े टंकी में छिपाए, आरोपी को उम्रकैद

CG News: पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े टंकी में छिपाए, आरोपी को उम्रकैद

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आए एक बेहद खौफनाक हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी की हत्या कर उसके शव के टुकड़े करने और उन्हें पानी की टंकी में छिपाने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, यह मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि आरोपी के घर से नकली नोट छापने का सामान भी बरामद हुआ था, जिसने पूरे केस को और सनसनीखेज बना दिया।

पानी की टंकी में मिला था शव

पूरा मामला 2 मार्च 2023 का है। एंटी क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि उस्लापुर स्थित गीतांजलि कॉलोनी फेस-1 में नकली नोट छापे जा रहे हैं, जब पुलिस आरोपी पवन सिंह ठाकुर के घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। घर के पोर्च में रखी पानी की टंकी के अंदर टेप से लिपटी पॉलीथिन में महिला का शव पांच टुकड़ों में मिला, बाद में शव की पहचान आरोपी की पत्नी सती साहू के रूप में हुई।

चरित्र पर शक बना हत्या की वजह

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था, इसी शक के चलते उसने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने बाजार से पानी की टंकी और कटर मशीन खरीदी। फिर शव के हाथ-पैर और धड़ को अलग-अलग काटकर पॉलीथिन में पैक किया और उन्हें टंकी में छिपा दिया, हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए बेहद चालाकी से कहानी रची, करीब दो महीने तक वह लोगों से कहता रहा कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। इतना ही नहीं, वह पत्नी की तलाश करने का नाटक भी करता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो।

नकली नोटों की फैक्ट्री

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से नकली नोट बनाने का पूरा सामान भी बरामद किया, इसमें कलर प्रिंटर, कार्ट्रिज, जेरॉक्स पेपर, 200 और 500 रुपए के नकली नोट, ग्राइंडर कटर मशीन समेत कई उपकरण शामिल थे, आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने रायगढ़ और जांजगीर के दो युवकों से नकली नोट बनाना सीखा था।

आरोपी रियायत के योग्य नहीं

विशेष न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत ने इस अपराध को बेहद क्रूर और गंभीर बताया, कोर्ट ने कहा कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश समाज में भय और असुरक्षा पैदा करती है। अदालत ने आरोपी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है, कोर्ट ने मृतका सती साहू के दोनों नाबालिग बच्चों के लिए भी राहत की बात कही है, अदालत ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत बच्चों को उचित मुआवजा देने की अनुशंसा की है। फैसले में कहा गया कि अपराध के बाद सिर्फ दोषी को सजा देना ही नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी राज्य की है।

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