CG News: छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के पक्ष में बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन पर सरकार की अपील खारिज
CG News: छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है।
सरकार की अपील खारिज
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि पूर्व सेवा को पेंशन गणना से अलग करना उचित नहीं है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला चिरमिरी नगर निगम में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल से जुड़ा है। उन्होंने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उनकी पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए।
सिंगल बेंच का निर्देश
इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पूर्व सेवा को पेंशन योजना में शामिल करने पर विचार करे। इसके लिए सरकार को 120 दिनों का समय भी दिया गया था, राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
डिवीजन बेंच ने कहा कि जब संविलियन प्रक्रिया में पूर्व सेवा को मान्यता दी गई है, तो उसे पुरानी पेंशन योजना से अलग करना न्यायसंगत नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि पूर्व सेवा को नजरअंदाज करना कर्मचारियों के अधिकारों के खिलाफ है।
फैसला बरकरार
अंत में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को पूरी तरह से बरकरार रखा, जिससे शिक्षकों के पक्ष में राहत की स्थिति बनी रही।