CG News: अब ऑनलाइन बनेंगें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राज्य सरकार ने दिए निर्देश
CG News: भारत सरकार के महा रजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित ऑनलाइन जन्म-मृत्यु पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में अब जन्म और मृत्यु का पंजीयन पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य करते हुए स्पष्ट किया है कि, अब सभी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से हीं जारी होंगे.
जन्म तिथि प्रमाणित करने लिए अन्य दस्तावेज मान्य नहीं
जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में वर्ष 2023 में किए गए संशोधन के तहत अब अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र को वैध दस्तावेज माना जाएगा, अन्य दस्तावेज जैसे, आधार कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड या शपथ पत्र जैसे अन्य दस्तावेज जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसके अलावा अक्टूबर 2023 के पहले जन्मे बच्चों के मामलों में जन्म तिथि के प्रमाण के लिए पहले की तरह हीं अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होंगे, राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि, अप्रैल 2023 के बाद सभी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हीं जारी किए गए हैं और इन्हीं प्रमाण पत्रों को वैध माना जाए.
छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में केवल उन्हीं जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनमें QR कोड मौजूद है, इस पर राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए UIDAI हैदराबाद के सहायक प्रबंधक को पत्र भेजा है, सरकार ने अनुरोध किया है कि, राज्य के सभी आधार नामांकन केन्द्रों को स्पष्ट दिशा – निर्देश जारी किए जाएं, जिससे बिना QR कोड वाले वैध प्रमाण पत्रों को स्वीकार किया जाए.